Answer:
उपभोक्ता किसी भी बाजार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उपभोक्ता बाजार के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता और समाज की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगीI हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है, ग्राहक है। हम हर दिन कुछ न कुछ खरीदते है, कंज्यूम करते है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नाप-तौल जैसी समस्याओं से घिरा है। उपभोक्ता क्योंकि संगठित नहीं हैं इसलिए हर जगह ठगा जाता है। इसलिए उपभोक्ता को जागना होगा और खुद को इन संकटों से बचाना होगा और इसे कहा जाता है ग्राहक जागरूकता I
उपभोक्ताओं को उनके अधिकार से जागरूक करने के लिए आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (National Consumer Day 2021) मनाया जा रहा है।
उपभोक्ता के कुछ अधिकार हैं:
एक जागरूक ग्राहक होने के नाते आपको भारत के ये खास कंज्यूमर राइट्स के बारे में जरूर जानना चाहिए। कंज्यूमर होने के नाते हमें कई अधिकार दिए गए हैं।
राइट टू सेफ्टी
इसमें कहा गया है कि दुकानदार उपभोक्ता को दोषपूर्ण उत्पाद नहीं दे सकता है जो भविष्य में उपभोक्ता को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।
राइट टू इन्फॉर्मेशन
राइट टू इन्फॉर्म के तहत हर कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी या क्वांटिटी के विषय में जानने का पूरा अधिकार है।
राइट टू चूज
राइट टू चूज आपको यह अधिकार देता है कि आप अपनी पसंद के किसी भी प्रोडक्ट का चुनाव करें। कोई भी दुकानदार आपको किसी भी सामान या सर्विस को चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
राइट टू हर्ड
हर्ड का मतलब होता है सुनना या सुने जाना, ग्राहक होने के नाते आपको यह अधिकार है कि यदि आपके साथ कोई अन्याय हो तो उसे सुना जाए।
उपभोक्ता अदालत
अगर ग्राहकों के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो ऐसे में क्या करें। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग में ठगी का शिकार हुए हैं या किसी दुकानदार ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो अब आपको कंस्यूमर अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आप घर बैठे E-Daakhil Portal पर शिकायत भेज सकते हैं I